MORTH पोर्टल पर प्रदूषण प्रमाण-पत्र दर्ज नहीं होने पर पासवान प्रदूषण जांच केन्द्र निलंबित.......

 MORTH पोर्टल पर प्रदूषण प्रमाण-पत्र दर्ज नहीं होने पर पासवान प्रदूषण जांच केन्द्र निलंबित.......


कोरबा संवाद न्यूज कोरबा /परिवहन विभाग ने नियमों के विपरीत प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के मामले में भिलाई-खुर्द, वार्ड क्रमांक 06 मेन रोड बरबसपुर स्थित पासवान प्रदूषण जांच केन्द्र के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने केन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार पासवान प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा वाहन क्रमांक CG04NE7735 के लिए 7 नवंबर 2025 को प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। हालांकि यह प्रमाण-पत्र परिवहन विभाग के अधिकृत MORTH पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुआ। इसके चलते वाहन स्वामी के खिलाफ वायु प्रदूषण जांच अधिनियम के तहत 800 रुपये का चालान अधिरोपित हो गया।
 



मामले में परिवहन विभाग के कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 620/तक/जिपअ/26 दिनांक 9 अगस्त 2026 जारी कर केन्द्र संचालक को तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समयावधि में केन्द्र संचालक द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए माना कि नियमों के विपरीत प्रदूषण जांच प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद पासवान प्रदूषण जांच केन्द्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में केन्द्र से परिवहन संबंधी किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र संचालक यदि कार्रवाई से व्यथित हैं तो आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
 


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