नगरीय निकाय निर्वाचन में खर्चे और पेड न्यूज की होगी सतत् निगरानी.....
नगरीय निकाय निर्वाचन में खर्चे और पेड न्यूज की होगी सतत् निगरानी..... बिना प्रिंट लाईन के नहीं छपेंगे कोई पाम्पलेट, पोस्टर...... उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 127 ए के तहत सजा व जुर्माने भी होगा..... कोरबा संवाद न्यूज़, / कोरबा नगरीय निकाय आम चुनावों में प्रत्याशी अपने प्रचार के लिये बिना प्रिंट लाईन के कोई सामग्री मुद्रित, प्रकाशित नहीं करा पायेंगे। प्रत्याशियों को राजनैतिक प्रचार के लिये मुद्रित कराये गये पोस्टर, पाम्पलेट आदि सामग्रियों में मुद्रक, प्रकाशक का नाम एवं पता प्रिंट करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अखबारों में छपने वाली खबरों की मॉनिटरिंग भी सतत की जायेगी। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के लिए गठित मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष और जिला निर्वाचन अधिकांरी अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति गठित की है। किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नामांकन से परिणाम की घोषणा तक निर्वाचन के उद्देश्य से किए गए खर्च निर्वाचन व्यय के अंतर्गत आयेंगे। साथ ही सभी प्रकार के मी...